On August 17, 2024
City:
अब एक करोड़ के निवेश पर भी मिलेगा अनुदान, अनुदान प्राप्त करने
के लिए निवेशकों को 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को देना होगा रोजगार
उत्तराखण्ड सत्य, रूद्रपुर
प्रदेश की धामी सरकार द्वारा लागू की जा रही नई नीति से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ ही रोजगार के द्वार खुलने की उम्मीदें जग गयी है। दरअसल सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए राज्य के छोटे निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्त्साहित करने के लिए नई पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पूर्व में पांच करोड़ से अधिक के निवेश पर ही सब्सिडी देने की शर्त को खत्म कर दिया गया है, यानि अब एक करोड़ के निवेश पर भी उद्यमी को उचित अनुदान दिया जायेगा। शर्त यह होगी कि कुल रोजगार का 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। पूर्व में पांच करोड़ या उससे अधिक की पर्यटन परियोजनाओं को सृजित करने पर सौ प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त किया जा सकता था। इस योजना का लाभ राज्य के छोटे, मझोले निवेशकों को नहीं मिल पा रहा था। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी है। यहयोजना मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना से राज्य में होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, स्पा, क्रूज वोट, योगा सेंटर, जलक्रीड़ा पार्क समेत अन्य पर्यटन क्षेत्र मे में निवेश बढ़ने के साथ ही रोजगार के द्वार खुलेंगे। नई योजना के तहत सरकार ने पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना में पूंजी निवेश की सीमा एक से पांच करोड़ रूपये रखी है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के स्थानीय लोगों की न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार की शर्त रखी है। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रवार श्रेणी निर्धारित की गयी है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश पर अधिकतम 1.50 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधाान कियागया है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में निवेश करने पर अधिकतम अस्सी लाख रूपये तक सब्सिडी दी जायेगी। पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए तीन श्रेणियां बनाई गयी है। ए श्रेणी में हरिद्वार, नैनीताल उधम सिंह नगर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र, देहरादून के कालसी, चकराता व त्यूनी तहसील को छोड़कर, अल्मोड़ा, जिले के रानीखेत और अल्मोड़ा तहसील में पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत या अधिकतम 80 लाख की सब्सिडी व प्रतिवर्ष ब्याज दर में चार लाख तक प्रतिपूर्ति और स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट दी जायेगी। बी श्रेणी में अल्मोड़ा जिले के रानीखे व अल्मोड़ा तहसील को छोड़कर शेष क्षेत्र, देहरादून का कालसी, चकराना त्याूनी, बागेश्वर में गड़ तहसील, पौड़ी में कोटद्वार, लैंसडॉन, यमेश्वर, धूमाकोट तहसील, टिहरी में धनोल्टी व नरेन्द्र नगर ततहसील शामिल हैं। इन क्षेत्रों में कुल पूंजी निवेश का पच्चीस प्रतिशत या अधिकतम 1.20 करोड़ की सब्सिडी ब्याज दर में प्रतिशत पांच लाख व स्टांप शुल्क में छूट दी जायेगी। सी श्रेणी में उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रूद्रप्रयागर, पिथौरागढ़ जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र, बागेश्वर, पौड़ी व टिहरीजिले का वह क्षेत्र जो बी श्रेणी में नहीं है। इस क्षेत्र में निवेश करने पर 30 प्रतिशत या अधिकतमक 1.50 करोड़ की सब्सिडी, ब्याज दर में प्रतिवर्ष 6 लाख प्रतिपूर्ति व स्टांप शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। सरकार की यह योजना 2030 ताक लागू रहेगी। कुल मिलाकर सरकार की इस योजना से जहां पर्यटन में निवेश बढ़ेगा वहीं 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है।